उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 – शादी के लिए 51000 रुपये वित्तीय सहायता

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नए जोड़ों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2019) शुरू कर रखी है। इस सरकारी योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को पहले 51000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो पहले 35000 रूपये थी । 26 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana 2019) में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने की घोषणा करी थी। उपहार के रूप में एक नया मोबाइल फोन और अन्य घरेलू सामान भी राज्य सरकार योजना के तहत प्रदान करती है।

उप्र मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2019 (UP Samuhik Vivah Yojana Online Registration) के दिशानिर्देश और ढांचे को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना (UP Samuhik Vivah Yojana Online Registration) का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़ों के लिए शादी के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Apply Online Form) के द्वारा 9 फरवरी 2019 को पूरे प्रदेश में 10 हजार जोड़ियों के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन गया था। इस योजना का लाभ सभी धर्मों के लोग आवेदन (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Apply Online Form) करके प्राप्त कर सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जाती है। लखनऊ जनपद में जीवन यापन करने वाले किसी भी संप्रदाय के लोगों को उनकी बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें एकमुश्त धनराशि एवं दस हजार का सामान दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए आप नगरीय क्षेत्र में नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Form PDF) कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना – ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

इसके अलावा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन फॉर्म (UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Apply Online Form) भरने के लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट swd.up.nic.in जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सामूहिक विवाह योजना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा उसके लिंक पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा जिसमे सम्पूर्ण जानकारी सही तरीके से भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लेना है।
  • सभी आवेदकों को यह ध्यान रखना जरूरी है की इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पहले तथा 90 दिन के अंदर-अंदर करना जरुरी है।

उत्तर प्रदेश सीएम सामूहिक विवाह योजना – योग्यता व पात्रता

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन फॉर्म (UP Samuhik Vivah Yojna Eligibility Criteria & Registration Form) भरने से पहले सभी लाभार्थी यह देख ले की क्या वह निम्न्लिखित योग्यता मापदंड को पूरा करते हैं या नहीं:

  • यह योजना उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ही लागू होगी।
  • विधवा और तलाकशुदा सहित सभी जोड़ों को योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन वो सब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (Below Poverty Line – BPL) का हिस्सा होने चाहिए।
  • सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े शामिल होने चाहिए।
  • शादी के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष और लडके की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए ।
  • आवेदनकर्ता की वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
  • वृदावस्था पेंशन ,निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  • विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो उसको वरीयता दी जाएगी
  • एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी हेतु ही अनुदान प्राप्त किया जा सकता है।

यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना – मुख्य विशेषताएं

उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना की कुछ मुख्य बाते (UP Samuhik Vivah Yojna Required Documents) आप नीचे देख सकते हैं:

  • उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए सामूहिक विवाह योजना है।
  • सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या BPL श्रेणी वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • समाज के गरीब वर्गों की विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • राज्य सरकार प्रत्येक जोड़ी को 51000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, लेकिन सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए।
  • इसके अलावा, सरकार गरीब परिवारों के जोड़े को शादी की पोशाक और ‘बिछिया’ (पैर की अंगूठी) भी प्रदान करेगी।
  • इन विवाहों को जिला मजिस्ट्रेट्स द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थानीय निकायों जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किया जाएगा।

सीएम सामूहिक विवाह योजना – जरुरी दस्तावेज

  • अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
  • तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की प्रति (Income Certificate)
  • कन्या का सीबीएस बैंक खाता का विवरण (Bank Account Statement)
  • वर और वधु की पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)
  • जाति प्रमाण पत्र – SC/ST/OBC (Caste Crtificate)
  • पहचान पत्र – आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (Voter Card, Aadhaar card)
  • आयु का प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

इस योजना से जुडी अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट  http://swd.up.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते है या फिर नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके PDF में डाउनलोड कर सकते है।

http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/doc/ShadiAnudaanGO.pdf

 

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