उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन / पात्रता व सहायता राशि

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उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने वर्ष 2019-20 के लिए दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना (UP Divyangjan Shadi Vivaah Protsahan Puraskar Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस सरकारी योजना (UP Divyangjan Shadi Vivaah Protsahan Puraskar Yojana) के तहत दिव्यांग दंपति को योगी सरकार की तरफ से 35 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2019 (Divyang (Handicap) Shadi Protsahan Yojana) में अगर जोड़े में से कोई एक भी अगर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है वह भी योजना के तहत पात्र होंगे। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शिव सिंह ने बताया कि divyangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registrations for UP Divyangjan Shadi Vivaah Protsahan Puraskar Yojana) स्वीकार किए जा रहे हैं।

यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2019 (Divyang,Handicap Shadi Protsahan Yojana) के तहत दिव्यांग दंपति में युवक के दिव्यांग होने की स्थिति में 15,000 रुपये व युवती के दिव्यांग होने की स्थिति में 20 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही अगर दोनों ही दिव्यांग हैं तो कुल 35,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। शादी के लिए दी जाने वाली इस वित्तीय सहायता राशि (UP Handicapped Marriage Incentive Scheme) को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct benefit transfer – DBT) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।

यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन (Apply Online for Divyang,Handicap Shadi Protsahan Yojana) कैसे करना है, पात्रता क्या है और दस्तावेज़ सूची में क्या-क्या चाहिए इसकी जानकारी आप नीचे आर्टिक्ल में देख सकते हैं।

यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन

विकलांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना (Apply Online for Divyang,Handicap Shadi Protsahan Yojana) का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को निम्न्लिखित चरणों को पूरा करना होगा जो इस प्रकार हैं:

  • उम्मीदवारों को सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के आधिकारिक divyangjan.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
  • UP Divyang Viklang Shadi Protsahan Yojana
    यूपी दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2019
  • जिसके बाद होम पेज पर “पंजीकरण / आवेदन करने हेतु निचे क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें।
  • Direct Link : विकलांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना / Divyang (Viklang) Shadi Protsahan Yojana
  • ऊपर दिये गए लिंक पर क्लिक करने के बाद दिवयांग शादी प्रोत्साहन योजना का पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
  • UP Divyang Viklang Shadi Protsahan Yojana Online Registration Form
    उप्र दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म
  • UP विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना में पूछी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भर कर नीचे दिये गए “Submit” बटन पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लें।

सरकार द्वारा भरी गई जानकारी की पुष्टि करने के बाद लाभार्थियों के बैंक खाते में वित्तीय सहायता राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई जोड़ा ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करना चाहता है तो वह अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (Common Service Centre – CSC) में जा कर भी ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अनुदान योजना
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अनुदान योजना

उप्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म (Divyang,Handicap Shadi Protsahan Yojana Online Application) पूरा करने या उसमें किसी तरह का बदलाव कैसा करना है इसके लिए स्टेप्स निम्न्लिखित हैं:

  • दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग आधिकारिक वेबसाइट पर जायें।
  • होम पेज पर “पंजीकरण के बाद / अपूर्ण आवेदन आवेदन पत्र भरने के लिए” लिंक पर क्लिक करें।
  • Direct Link : पंजीकरण के बाद / अपूर्ण आवेदन आवेदन पत्र भरने के लिए
  • UP Divyang Handicap Shadi Protsahan Yojana Online Application Form
    UP Divyang Handicap Shadi Protsahan Yojana Online Application Form
  • अपनी आवेदन संख्या भर कर “Submit” के बटन पर क्लिक कर दें।

उप्र विकलांग जन शादी प्रोत्साहन योजना 2019 आवेदन स्थिति

योगी सरकार की विकलांग जन शादी प्रोत्साहन योजना 2019 (UP Divyangjan Shadi Vivaah Protsahan Puraskar Yojana Online Registration) के तहत आवेदन स्थिति कैसे जांचे इसके लिए नीचे दिये गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  • http://divyangjan.upsdc.gov.in पर जायें।
  • बाईं ओर दिये गए “आवेदन पत्र की स्तिथि पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें” के लिंक पर क्लिक करें।
  • जिसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा।
  • UP Divyangjan Shadi Vivaah Protsahan Puraskar Yojana Application Status
    दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन स्थिति जाँचे
  • यहाँ पर आपको अपने जिले का चयन करना है और Registration No. डाल कर “Search” बटन पर क्लिक करना है।

UP दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन व अनुदान योजना पात्रता

  • दंपत्ति उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए।
  • विकलांगता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस तरह की किसी अन्य योजना को लाभ आवेदकों को पहले से नहीं मिल रहा हो।
  • आवेदकों को अपना विवाह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

UP विकलांग शादी प्रोत्साहन, अनुदान योजना जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों के पास निम्न्लिखित दस्तावेज़ (Required Documents UP Divyang,Handicap Shadi Protsahan Yojana) होने चाहिए:

  • 40% या इससे विकलांगता का प्रमाण-पत्र
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • युवक युवती की आयु कम से कम 18 और 21 साल होनी चाहिए इसका प्रमाण-पत्र (जन्म-प्रमाण, 10वीं की मार्कशीट)
  • शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • दोनों के आधार कार्ड
  • राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता (Joint Bank Account)

इसके अलावा ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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