हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन | बेसहारा, निराश्रित महिलाओं को 1800 रुपए भत्ता

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हरियाणा सरकार ने राज्य में निराश्रित,बेसहारा और विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना (Haryana Vidhwa Pension Yojana) चलाई हुई है। सभी बेसहारा, निराश्रित महिलाएं हरयाणा विधवा पेंशन योजना 2019 (Haryana Vidhwa Pension Yojana) का लाभ ले सकती हैं। राज्य सरकार इस सरकारी योजना के तहत सभी महिलाओं को 1800 रूपये महिना सहायता राशि प्रदान करेगी। पति की मृत्यु के बाद जीवन में महिलाओं को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, इसी वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह विडो पेंशन स्कीम चलाई थी।

Haryana Vidhwa Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं की आर्थिक रूप से सहायता करना है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से इस विधवा पेंशन योजना (Haryana Widow Pension Scheme) को चलाया हुआ है। इस योजना के अंतर्गत सभी बेसहारा और निराश्रित महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल या इससे अधिक है वही इस स्कीम का लाभ ले सकेंगी।

हरयाणा विधवा पेंशन योजना 2019 (Haryana Widow Pension Scheme) के लिए सभी पात्र महिलाएं अटल सेवा केंद्र या फिर ई-दिशा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2019 – योग्यता

सभी पात्र महिलाएं विडो पेंशन स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे बताई गई योग्यता पढ़ ले:

  • इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य की महिलाएं ही उठा सकती है।
  • महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • महिला विधवा या बेसहारा होनी चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए महिला की सालाना आय 2,00,000 रूपये से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला शारीरिक/ मानसिक अक्षमता के कारण बेसहारा होनी चाहिए।
  • ऐसी सभी विधवा महिलाएं जो किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट क्षेत्र में काम करती हो, वह सभी इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य नहीं है।

हरयाणा विडो पेंशन स्कीम का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी योग्य महिलाओं को ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र जाना होगा। जहां पर वे ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा कर सकती हैं। राज्य सरकार की तरफ से पुष्टि होने के बाद निराश्रित,बेसहारा और विधवा महिला के बैंक खाते में प्रतिमाह 1,800 रूपये आने शुरू हो जाएंगे।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2019 – जरूरी दस्तावेज़

सभी महिलाओं के पास Widow Pension Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन करने से पहले जरूरी दस्तावेजों की सूची देख लें:

  1. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  2. स्थायी प्रमाण पत्र (Address Proof)
  3. बैंक खाते की कॉपी (Bank Passbook)
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5. बीपीएल कार्ड यदि बीपीएल (BPL Card) परिवार से है तो
  6. पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (Death Certificate)
  7. आय प्रमाण पत्र(Income Certificate)

ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार www.socialjusticehry.gov.in या haryana.gov.in पर जा सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं।

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