हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 2018 – किसान ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र

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हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान को बागवानी उत्पादकों के लिए मण्डी में उनके उत्पादक के कम दाम मिलने पर राज्य सरकार या तो मुआवजा या फिर कीमत घाटे की भरपाई प्रदान करेगी। यह भावांतर भरपाई योजना किसानों को उनकी फसलों की विविधता में सहायता करने के साथ-साथ निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करके उनके घाटे को कम करने में मदद करेगी।

इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए सभी किसानों को hsamb.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण, जाँच, अपील लाइनें केवल निश्चित समय के लिए खुली हैं तथा सभी किसान निर्धारित तारीखों को इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसलिए, किसानों को इसी समय के दौरान ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए किसानों को अपनी फसलों को J-फॉर्म के साथ बेचना होगा और फिर इसे फॉर्म को भावांतर भरपाई योजना पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

बाद में, राज्य सरकार मुआवजे की राशि 15 दिनों के भीतर किसानों के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा कर देगी।

भावांतर भरपाई योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

इस योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए सभी किसानों को भावांतर भरपाई योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की आवश्यकता है

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ekharid.in पर जाएं
  • सभी उम्मीदवार पृष्ठ के दाहिने तरफ मौजूद “भावांतर भरपाई की योजना” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
  • किसान पंजीकरण पृष्ठ को खोलने के लिए डायरेक्ट लिंक – यहां क्लिक करें
  • इसके बाद, “BBY किसान पंजीकरण फ़ॉर्म” खोलने के लिए “किसान पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें।
  • किसान पंजीकरण के लिए अगले खंड में तारीखें नीचे दिए गए है। इसी समय अवधि के दौरान सभी पंजीकरण लाइनें खोली जाएंगी।
  • इसके बाद, उम्मीदवार भावांतर भरपाई योजना का लाभ उठाने के लिए सभी दिशानिर्देश पढ़ सकते हैं और पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं।

भावांतर भरपाई योजना के पंजीकरण की प्रक्रिया खत्म होने की बाद उम्मीदवार आधिकारिक भावांतर भरपाई योजना पोर्टल पर सीधे लॉगिन कर सकते हैं – https://ekharid.in/Account/BBYLogin#no-back-button

भावांतर भरपाई योजना पंजीकरण कब करें

सभी किसान निर्धारित समय की अवधि में भावांतर भरपाई योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं

क्रं सख्या.फसलों का नामबीज बोने की अवधिपंजीकरण अवधिजाँच समयअपील शिकायत जारी करनाफसल बेचना
दौरानशुरू करने की तिथिअंतिम तिथिआज तकआज तकदौरान
1.आलू10 अक्टूबर – 10 नवंबर10 अक्टूबर30 नवंबर31 दिसंबर15 जनवरीफरवरी – मार्च
2.प्याज20 दिसंबर – 31 जनवरी20 दिसंबर15 फरवरी15 मार्च25 मार्चअप्रैल – मई
3.टमाटर15 दिसंबर – 31 जनवरी15 दिसंबर15 फरवरी15 मार्च25 मार्चअप्रैल – 15 जून
4.फूलगोभी15 नवंबर – 15 दिसंबर15 नवंबर31 दिसंबर15 जनवरी25 जनवरीफरवरी – मार्च

किसानों को पंजीकरण के लिए क्या करना है

इस योजना के योग्य बनने के लिए सभी किसानों को इन चरणों का पालन करना होगा

  1. बीज बोने की अवधि के दौरान, सभी किसानों को बागवानी विभाग के भावांतर भरपाई योजना e-पोर्टल अथवा हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड (HSAMB) की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
  2. उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों का क्षेत्र प्रमाणीकरण।
  3. यदि एक किसान प्रमाणित क्षेत्र से असंतुष्ट है, तो अपील दायर करने का भी प्रावधान है।
  4. निर्माता / विनिर्माण के लिए नि: शुल्क पंजीकरण।
  5. ये सभी पंजीकरण उपर्युक्त समय सीमा के लिए खुला रहेगा।
  6. सामान्य सेवा केंद्र / ई-दीशा केंद्र / मार्केटिंग बोर्ड / बागवानी विभाग / कृषि विभाग और इंटरनेट कियोस्क पंजीकरण सुविधा प्रदान करेंगे।
  7. पंजीकरण, जाँच, अपील जारी करना, बिक्री अवधि उपर्युक्त तिथियों के भीतर मान्य है।

भावांतर भरपाई योजना – फसलें, MSP और उत्पादन (प्रथम चरण)

भावांतर भरपाई योजना के पहले चरण में राज्य सरकार ने चार फसलों को शामिल किया है। ये 4 फसलें हैं – टमाटर,आलू ,प्याज और फूलगोभी। MSP और अनुसूचित उत्पादन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: –

भावांतर भरपाई योजना (प्रथम चरण)

फसल का नामसमर्थन मूल्य रुपये प्रति क्विंटल में)अनुसूचित उत्पादन (क्विंटल / एकड़)
आलू500120
प्याज600100
टमाटर500140
फूलगोभी600100

ज्यादा जानकारी के लिए सभी उम्मीदवार टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर – 18001802060 पर कॉल कर सकते हैं या ई-खरीद के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं।

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