हरियाणा श्रमिक विभाग विकलांग सहायता योजना 2019 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र / 3 लाख रूपये वित्तीय मदद

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हरियाणा के श्रम विभाग ने विकलांग श्रमिक, मजदूरों के लिए राज्य में विकलांगता सहायता योजना (Disability Assistance Scheme for persons with disability – PWDs) शुरू की है। जिसके तहत हरियाणा श्रम कल्याण निधि अपंग (विकलांग जन) सहायता योजना (Haryana Labour Welfare Fund Handicap Assistance Scheme) के तहत श्रम विभाग द्वारा मेहनत मजदूरी कर रहे विकलांग व्यक्तियों, कामगार लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूर श्रम कल्याण विभाग (लेबर डिपार्टमेंट) के आधिकारिक पोर्टल hrylabour.gov.in पर विकलांग सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र (Labour Welfare Board Handicapped Assistance Scheme online application form) भर कर पंजीकरण कर सकते हैं।

हरियाणा श्रम कल्याण निधि विकलांगता सहायता योजना (Handicapped Assistance Scheme Labour Welfare Board Haryana) के लिए आवेदन करके श्रमिक उम्मीदवार 1.5 से 3 लाख तक की वित्तीय सहायता पा सकते हैं। हरियाणा श्रम विभाग की इस अपंगता सहायता योजना (Disability Assistance Scheme for Labourers) उन सभी पंजीकृत मजदूरों के लिए मान्य है जो कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो गए थे।

सभी भवन और निर्माण श्रमिक (Building and Construction Worker – BOCW) अब हरियाणा श्रम कल्याण निधि विकलांग सहायता योजना (Haryana Labour Welfare Fund Handicapped Assistance Scheme) के लिए पंजीकरण करके ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।

श्रमिक विभाग अंपगता,विकलांग सहायता योजना – ऑनलाइन आवेदन | पंजीकरण

श्रम विभाग की अंपगता,विकलांग पेंशन सहायता योजना (Disability Assistance Scheme for Labourers) में सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण कैसे करना है (Apply online for Haryana Labour department Disability Assistance Scheme fill online application), इसके लिए आप नीचे बताए गए चरणों को फॉलो कर सकते हैं:

श्रमिक विभाग विकलांग, अपंगता सहायता योजना – योग्यता | शर्तें

श्रमिक विभाग विकलांग पेंशन (अपंग) सहायता योजना हरियाणा (Haryana Labor Welfare Board Labour Disability Assistance Scheme) का लाभ उठाने के लिए नियम और शर्तें आप नीचे देख सकते हैं:

  • श्रमिक को श्रम विभाग (लेबर वेलफेयर बोर्ड) में पंजीकृत होना जरूरी है।
  • मजदूर श्रमिक के पास विभाग पहचान पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक हरयाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक श्रमिक के पास हरयाणा सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा जारी अपंगता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

सभी श्रमिक जो किसी भी दुर्घटना में विकलांग हुए हैं, उन्हे 1 साल के अंदर-अंदर विकलांगता, अपंगता सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी भी अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार इन नंबरों 0172-2560226, 1800-180-2129 पर संपर्क कर सकते हैं।

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