हरियाणा श्रमिक विभाग साइकिल योजना 2019 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र

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श्रम कल्याण विभाग हरियाणा ने राज्य में कार्य कर रहे सभी पंजीकृत मजदूरों के लिए साइकिल योजना (Bicycle Scheme) चलाई हुई है। इस हरियाणा श्रम कल्याण निधि साइकिल योजना 2019 (Haryana Labour Welfare Fund Bicycle Scheme ) के तहत, सभी श्रमिकों को 3,000 रुपये तक की साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता (Financial Assistance Scheme) प्रदान की जाएगी। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड साइकिल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र (Haryana Labour Welfare Board Cycle Yojana Scheme Form) सभी भवन और निर्माण श्रमिकों (BOCW) के लिए hrylabour.gov.in पर उपलब्ध है।

हरयाणा श्रम साइकिल योजना (Haryana Labour Bicycle Scheme) का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों, मजदूरों को अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए सहूलियत प्रदान करना है। राज्य सरकार द्वारा की गई यह पहल अपने आप में एक इकलौती पहल है। हरयाणा सरकार का कहना है की इससे पंजीकृत श्रमिकों, मजदूरों का जीवन तो स्वस्थ होगा ही साथ ही साथ पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

हरियाणा श्रमिक विभाग की इस साइकिल योजना (Cycle Yojana) का ऑनलाइन पंजीकरण (Haryana Labour Bicycle Scheme online registration / application form) करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिये गए आर्टिक्ल को पढ़ सकते हैं।

हरियाणा श्रमिक विभाग साइकिल योजना 2019 – ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण

  • उम्मीदवार को सबसे पहले हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट श्रम कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल hrylabour.gov.in पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद “E-Services” के सेक्शन में जाकर आधार कार्ड के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना है।
  • उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके Haryana Labour Welfare Fund Bicycle Scheme के पंजीकरण फॉर्म पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर लें।
  • पूरी जानकारी : हरियाणा श्रमिक विभाग की इस साइकिल योजना | Haryana Labour Welfare Fund Bicycle Scheme 2019

राज्य सरकार द्वारा पुष्टि करने के बाद श्रम विभाग मजदूर को 3,000 रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करा देगा। जिसका उपयोग साइकिल खरीदने के लिए ही किया जाएगा।

हरियाणा श्रमिक विभाग साइकिल योजना 2019 योग्यता / शर्तें

हरियाणा श्रम साइकिल योजना का लाभ उठाने के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: –

  • आवेदक को कम से कम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता के साथ किसी कंपनी या कारखानें में पंजीकृत होना जरूरी है।
  • यह सुविधा केवल 3 साल की अवधि में 1 बार के लिए उपलब्ध है।
  • इसके अलावा, आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की मृत्यु हो जाने पर उसको इस सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर 0172-2560226, 1800-180-2129 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

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