हरियाणा श्रमिक विभाग चिकित्सा सहायता योजना 2019 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन पत्र

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हरियाणा के श्रमिक विभाग ने राज्य में मेहनत मजदूरी करने वाले श्रमिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हुई है। श्रम विभाग लेबर डिपार्टमेंट की इस चिकित्सा सहायता योजना (Assistance for Medical Treatment Scheme) के तहत राज्य सरकार कामगार के किसी बीमारी या दुर्घटना के समय सरकारी या फिर किसी सरकार द्वारा सहयोग से चल रहे किसी अस्पताल में भर्ती होने पर उसको पूरी मजदूरी दी जाएगी। चिकित्सा सहायता योजना (Medical Aid Scheme for Labourers in Haryana ) के लिए आवेदक hrylabour.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिक्ल में नीचे दिये गए शर्तों और पात्रता मानदंडों को भी देख सकते हैं।

सभी पंजीकृत भवन और निर्माण श्रमिक (BOCW) कामगार अगर इस सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हे 4 से 30 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। इस हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड चिकित्सा सहायता सुविधा योजना (Haryana Labour Welfare Board Assistance in Medical Treatment Scheme for Labourers) का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के चिकित्सा या उपचार पर होने वाले खर्चों को कम करके उन्हे आर्थिक मदद प्रदान करना है।

राज्य सरकार का कहना है की इस योजना के होते हुए श्रमिकों को उनकी मजदूरी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। BOCW मजदूर अब हरियाणा श्रम विभाग चिकित्सा सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Apply online for Haryana Labour department Chikitsa Sahayata Yojana and fill online registration / application form) कर सकते हैं जिसके लिए आपको पूरा आर्टिक्ल पढ़ना होगा।

श्रमिक विभाग चिकित्सा सहायता योजना – ऑनलाइन पंजीकरण | आवेदन

श्रम विभाग की चिकित्सा सहायता योजना में सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण कैसे करना है (Apply online for Haryana Labour department Chikitsa Sahayata Yojana and fill online registration), इसके लिए आप नीचे बताए गए चरणों को फॉलो कर सकते हैं:

  • सभी श्रमिक उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक लेबर डिपार्टमेंट वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाना होगा।
  • जिसके बाद वेबसाइट पर “E-Services” के सेक्शन में जाकर आधार कार्ड के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना है।
  • उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके Assistance for Medical Treatment Scheme for Labourers Haryana Labour Welfare Board पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लें।
  • पूरी जानकारी : श्रमिक विभाग चिकित्सा सहायता योजना | Haryana Labour Chikitsa Sahayata Yojana

श्रमिक विभाग चिकित्सा सहायता योजना – जरूरी योग्यता | शर्तें

श्रमिक विभाग चिकित्सा, उपचार सहायता योजना हरियाणा (Haryana Labour Welfare Board Assistance in Medical Treatment Scheme for Labourers) का लाभ उठाने के लिए नियम और शर्तें आप नीचे देख सकते हैं:

  • श्रमिक को श्रम विभाग (लेबर वेलफेयर बोर्ड) में कम से कम 1 साल के लिए पंजीकृत होना जरूरी है।
  • मजदूर श्रमिक के पास विभाग पहचान पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक हरयाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक श्रमिक को कम से कम 4 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के लिए अपना मेडिकल जमा करना होगा जिस अस्पताल में वह उपचार ले रहा है।

किसी भी अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार इन नंबरों 0172-2560226, 1800-180-2129 पर संपर्क कर सकते हैं।

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