मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन, सहायता योजना 2019 – आवेदन पत्र / पात्रता / दस्तावेज़

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मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों/विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना (MP Mukhyamantri Kanyadan Yojna) चलाई हुई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन, सहायता योजना 2019 (Mukhyamantri Kanyadan Yojna MP) का उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन या कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस सरकारी योजना को साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (CM Nikah Yojana Madhya Pradesh) के नाम से शुरू किया गया था लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एंव निकाह योजना कर दिया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (CM Nikah Yojana Madhya Pradesh) 2019 एक सामाजिक कल्याण योजना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के तहत, नवविवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उपहार भी प्रदान किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना – आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन, सहायता योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा, पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए निम्न्लिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

  • लाभार्थी सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट socialjustice.mp.gov.in पर जायें।
  • जिसके बाद मुख्‍यमंत्री कन्‍यादान योजना/निकाह योजना का आवेदन पत्र (MP Mukhyamantri Kanyadan Yojna Application Form) डाउनलोड कर ले।
  • Direct Link : मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह प्रोत्साहन योजना मध्यप्रदेश
  • मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहायता योजना मध्यप्रदेश
  • पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भर कर जरूरी दस्तावेजों के साथ लगा कर ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर दें।
  • इसके अलावा आवेदन पत्र आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय से या फिर समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) से भी प्राप्त कर सकते हैं

इस योजना की मुख्य विशेषता यह भी है की इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम जोड़ों के विवाहों को एक ही स्थान पर कराया जाता है जो न केवल सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाता है बल्कि विवाहों पर होने वाले अनावश्यक खर्च को भी कम करता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना 2019 – सहायता राशि

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहायता योजना (CM Nikah Yojana Madhya Pradesh) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि निम्न्लिखित है:

  • 43,000 रुपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाएंगे।
  • योजना के तहत कन्या के विवाह में लगने वाले समान को खरीदने के लिए 5000 रुपए।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या 3,000 रुपए दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना 2019 – पात्रता / योग्यता

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को नीचे दिए गए पात्रता/योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • कन्या या कन्या के माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
  • शादी कर रहे जोड़े में लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी जरूरी है।
  • लड़की का नाम समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) पर रजिस्टर होना चाहिए।
  • ऐसी महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह प्रोत्साहन योजना योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की वेबसाइट http://vivah.samagra.gov.in/Default.html या फिर समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) http://vivah.samagra.gov.in/Default.html पर जा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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