उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2019 (National Family Benefit Scheme UP) ऑनलाइन आवेदन पत्र / फॉर्म / 30,000 रूपये सहायता

4

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) चलाई हुई है। जिसके तहत राज्य सरकार किसी परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सरकारी योजना को राज्य के समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) में को राज्य में बढ़ती दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए शुरू किया था, जिसमें लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। क्यूंकि राज्य में अभी भी बहुत से ऐसे परिवार में जिनमें सिर्फ एक व्यक्ति ही पूरे परिवार का पालन-पोषण करता है।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2019 (National Family Benefit Scheme UP) में मुखिया की मौत होने पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 30,000 रूपये है। मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा सरकार के आकडे के अनुसार से मृत्यु सहायता योजना उत्तर प्रदेश का लाभ अब तक बहुत से परिवारों को दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2019 (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए या स्थिति देखने के लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार की समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। जिसके लिए आप हमारे आर्टिक्ल को पढ़ सकते हैं।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2019, मृत्यु सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Apply Online Form) करने के लिए उम्मीदवार परिवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके पंजीकरण भर सकते हैं:

  • मुखिया के परिवार को सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
  • जहां पर वेबसाइट के मेन पेज पर “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना है जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है।
  • Uttar Pradesh Samaj Kalyan Vibhag
    यूपी समाज कल्याण विभाग पोर्टल
  • जिसके बाद नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2019 (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) आर्थिक सहायता आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • Direct Link : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आर्थिक सहायता (अनुदान) आवेदन पत्र | National Family Benefit Scheme 2019
  • UP National Family Benefit Scheme Application Form
    राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आर्थिक सहायता फॉर्म
  • आर्थिक सहायता (अनुदान) पत्र में पूछी गई जानकारी सही से भरने के बाद नीचे दिये गए “Submit” बटन पर क्लिक कर दें।

इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण (National Family Benefit Scheme UP Apply Online Form) करने के बाद सभी आवेदक परिवार अपनी आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति जांचने और लाभार्थी लिस्ट, सूची में नाम देखने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति

सभी आवेदक यह ध्यान रखें की आनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेज़ की कॉपी उप-जिलाधिकारी कार्याल्‍य में जमा करना अनिवार्य है।

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2019 पात्रता / योग्यता

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2019 का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार को नीचे बताई गई समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी योग्यता को पूरा करना होगा:

  • आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line – BPL) संबंध रखता हो।
  • मुखिया जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
  • अगर परिवार शहर में रहता है तो पूरे परिवार की कुल आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आवेदनकर्ता परिवार की आय 46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए|

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जरूरी दस्तावेज

  • आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • पंजीकरण करने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है
  • मुखिया जिसकी मौत हुई है वह उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए
  • आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है
  • परिवार के मुखिया की मौत को साबित करने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र होना जरूरी है
  • बैंक में बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है

इसके अलावा उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम दिशा-निर्देश देख सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 18004190001 पर संपर्क कर सकते हैं।

You might also like