बिहार सरकार ने पत्रकारों के लिए राज्य में पत्रकार सम्मान योजना (Patrakar Samman Yojana) चलाई हुई है जिसका नाम पहले पत्रकार पेंशन योजना था। इस सरकारी योजना के तहत नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान योजना में हर महिनें 6,000 रुपए (Pension Scheme for Journalist in Bihar) देने का फैसला किया है। जिसके लिए मौजूदा पेंशन के नियमों में आवश्यक संशोधनों के लिए योग्य सेवानिवृत्त पत्रकारों के लाभ के लिए सूचना एवं जन संपर्क विभाग (IPRD) को निर्देश दे दिए हैं।
पत्रकार सम्मान योजना (Pension Scheme for Journalist in Bihar) के तहत 20 साल तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को पेंशन के रूप में हर महीने 6 हजार रूपये जीवन भर दिये जाएंगे। अगर किसी भी कारणवश उनकी मौत हो जाती है तो उनकी पत्नी या पति को योजना का लाभ मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना 2019 (Patrakar Samman Yojana) का लाभ अखबार, टीवी जनर्लिस्ट और वेब पोर्टल में कम करने वाले सभी पत्रकारों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना के लाभ
— अभी तक पत्रकारों को केवल बुढ़ापा पेंशन या वृद्धावस्था मासिक पेंशन का ही लाभ मिलता था।
— पत्रकारों की मांग के चलते सरकार ने पत्रकार पेंशन योजना के नाम को ही बदलकर सीएम पत्रकार सम्मान योजना रख दिया है जिसमें अब 6 हजार प्रतिमाह भत्ते के रूप में मिलेंगे।
— इसके अलावा राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन का दायरा भी बढ़ा दिया है पहले इसमें 400 रूपये प्रतिमाह मिलते थे।
— योजना का लाभ सभी अखबार एजेंसी, टीवी जनर्लिस्ट के तौर पर काम और वेब पोर्टल में कम करने वाले सभी पत्रकारों को मिलेगा।
इसके अलावा आवेदन फॉर्म (Bihar Patrakar Samman Yojana Online Application Form Download) कैसे भरना है कहाँ पर जमा करना है इसकी जानकारी आपको नीचे दिये गए दिशा-निर्देश में मिल जाएगी।
सीएम पत्रकार सम्मान पेंशन योजना – पात्रता
सीएम पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जारी योग्यता (Bihar Patrakar Samman Yojana Eligibility Criteria) को पूरा करना होगा जिसकी सूची हम आपको नीचे देने जा रहे हैं:
- पत्रकार बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। और उसके पास रिहायसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- पत्रकार को ऊपर गई इमेज में लिखित पोस्ट में कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए।
- इसके साथ ही जिनकी आयु 60 वर्ष है या सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- उम्मीदवार के पास बैंक में बचत खाता होना चाहिए।
- पत्रकारिता का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है जिससे उसके अनुभव के बारे में प्रमाणित किया जा सके।
किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी पत्रकारिता विभाग या सूचना एवं जन-संपर्क विभाग में जा सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र व पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप दिये गए दिशा-निर्देश नियमावली के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।