बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना – अल्पसंख्यकों के लिए लोन स्कीम / पात्रता / फॉर्म

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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजनाबिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना 2019 (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme) राज्य में चला रखी है। इस सरकारी योजना में प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले लोगों के लिए लोन उपलब्ध कराती है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अल्पसंख्यक लोन स्कीम के तहत 25 करोड़ के फंड को बढ़ा कर इस साल 100 करोड़ करने का भी फैसला किया है। जिससे अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार के लिए कर्ज दिया जा सके।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (CM Minorities Employment Loan Scheme in Bihar) के दिशा-निर्देशों में संशोधन होने से अब से अल्पसंख्यक उम्मीदवारों (मुस्लिम, सिक्ख, पारसी, बौद्ध और ईसाई मजहबों) के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अल्पसंख्यक लोन स्कीम बिहार में बेरोजगार लोग व्यवसायों और स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ऋण कम ब्याज दर पर ले सकते हैं।

राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके अलावा सुशील मोदी ने यह भी कहा था की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए किये गये 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान से अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

सीएम अल्पसंख्यक लोन रोजगार योजना – एप्लीकेशन फॉर्म

सीएम अल्पसंख्यक लोन रोजगार स्कीम या मुख्यमंत्री बेरोजगार योजना (CM Minorities Employment Loan Scheme Application Form Download) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप नीचे दी गई पीडीएफ़ में देख कर डाउनलोड कर सकते हैं:

जिसके बाद सरकार द्वारा पुष्टि करने के बाद उम्मीदवार को अपना स्वरोजगार, स्टार्ट अप लगाने के लिए लोन मिल जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएँ चला रखी हैं जैसे की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम शिक्षुता प्रशिक्षण योजना और भी बहुत हैं जिनकी सूची आप हमारी वेबसाइट के प्रधानमंत्री योजना वाली कैटेगरी में देख सकते हैं।

सीएम अल्पसंख्यक लोन स्कीम नियम व शर्तें

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार ने ऋण उपलब्ध कराने से पहले कुछ शर्तें (Chief Minister Minorities Employment Loan Scheme Details & Conditions) रखी हुई हैं जिसकी सूची आप नीचे देख सकते हैं:

  • योजना के तहत त्रैमासिक गणना की गई धनराशी का 5% ब्याज देना होगा।
  • लोन मिलने की तारीख से 3 महीने तक की अवधि तक ऋण पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगेगा।
  • यदि उम्मीदवार ऋण की राशि का भुगतान निर्धारित समय पर करता है। तो उसे सरकार द्वारा ब्याज दर में 5 % की छुट प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत उम्मीदवार को 20 समान त्रैमासिक किश्तों में अपने ऋण का भुगतान करना होगा। यह योजना बेरोजगार व्यक्तियों को उनके बैंक में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) से लाभ प्रदान करेगी।

सीएम अल्पसंख्यक लोन स्कीम पात्रता व योग्यता

इसके अलावा आवेदक के पास निम्न्लिखित पात्रता (Bihar Mukhayamantri Alpasankheyak Rozgar Rin Yojana Eligibility Criteria) होनी जरूरी है अगर वह इस लोन स्कीम के तहत बेरोजगारी के लिए ऋण लेना चाहता है तो:

  1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. आवेदक बिहार राज्य में उस जिले का निवासी होना चाहिए जहां वह अपना स्वरोजगार खोल्न चाहता है।
  3. इस योजना के तहत मिलने वाली ऋण की राशि से स्वरोजगार बिहार राज्य में हीं में शुरू करना होगा।
  4. इस योजना के तहत ऋण लेने के लिए आवेदक का बेरोजगार होना अनिवार्य है।
  5. आवेदक केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अर्धसरकारी संस्था में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  6. आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होना चाहिए तथा सभी स्त्रोतों से उसके परिवार की आय 4 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा किसी भी जानकारी के लिए आवेदक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार के आधिकारिक http://www.bsmfc.org पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर (Helpline Number of Bihar State Minorities Financial Corporation) हेल्पलाइन टोलफ्री +91 612 – 2204975 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

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