छत्तीसगढ़ ई-रिक्शा सहायता योजना 2019 – असंगठित क्षेत्र के चालकों को 50 हजार वित्तीय सहायता

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छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-रिक्शा सहायता योजना (E-Rickshaw Subsidy Scheme) चला रखी है, जिसमें राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ई-रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पहले ई-रिक्शा सहायता योजना (e Rickshaw Subsidy Scheme For unorganized sector workers) में असंगठित कर्मकारों का छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में 90 दिन पहले पंजीकरण करना जरूरी था जिसको अब हटा दिया गया है। इस सरकारी योजना में सरकार 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ई-रिक्शा सब्सिडी योजना (E-Rickshaw Sahayata Yojana Chhattisgarh) में बढ़ी हुई वित्तीय सहायता की घोषणा राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में करी थी जिसको अब आगे के लिए भी चालू रखा गया है। सीजी ई-रिक्शा सब्सिडी योजना का संचालन पूरी तरह से श्रम कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है जिससे की कामगारों को जगह-जगह दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े।

आर्थिक रूप से कमजोर रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा सहायता योजना में 30,000 रूपये मिलते थे पर सरकार द्वारा इस राशि को बढ़ाने के साथ-साथ पंजीयन की समय सीमा को भी खत्म कर दिया है।

ई-रिक्शा सहायता योजना 2019 आवेदन फॉर्म

सीजी ई-रिक्शा सब्सिडी योजना के लिए आवेदन पत्र व पंजीकरण फॉर्म (E-Rickshaw Sahayata Yojna Application Form CG) भरने के लिए उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के दफ्तर में जाना होगा। जहां से उसे ई रिक्शा सहायता योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त होगा। जिसे भर कर सेल्फ अटैस्ट करके पूछे गए दस्तावेजों के साथ क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त / श्रम पधाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना है।

आवेदक यह ध्यान रखे की राज्य सरकार श्रम विभाग द्वारा केवल एक तिहाई राशि का ही भुगतान किया जाएगा बाकी की राशि स्वयं से भुगतान करनी होगी। इसका मतलब यह है की अगर ई-रिक्शा की कीमत 1 लाख रुपए है तो ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत सरकार केवल 50,000 रुपए देगी बाकी की राशि स्वयं से खर्च करनी होगी।

इसके अलावा सब्सिडी राशि का भुगतान असंगठित क्षेत्र के कामगार उसके बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से ट्रान्सफर की जाएगी।

छत्तीसगढ़ ई-रिक्शा सब्सिडी योजना पात्रता एवं शर्तें

इलैक्ट्रिक रिक्शा लेने के लिए सीजी सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को कुछ निम्न्लिखित शर्तों व पात्रता (Eligibility Criteria Chhattisgarh E-Rickshaw Sahayata Yojna) को पूरा करना होगा, इसके अलावा जरूरी दस्तावेजों की सूची भी आप नीचे देख सकते हैं:

  • उम्मीदवार श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक का पंजीयन प्राप्त होना आवश्यक है।
  • आवेदक पूर्ण रूप से रिक्शा चलाने के लिए स्वस्थ है इसका प्रमाण-पत्र आरटीओ से जारी होना जरूरी है।
  • किसी भी आवेदक को योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा।
  • अगर इस तरह की किसी योजना का लाभ आवेदक पहले से ले रहा है तो वह इसके लिए पात्र नहीं होगा।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उम्मीदवार का बैंक में बचत खाता होना चाहिए।
  • आधार कार्ड होना जरूरी है।
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • निवास प्रमाण-पत्र

किसी भी अन्य जानकारी के लिए आवेदक अपने नजदीकी डीसी ऑफिस या श्रम विभाग में संपर्क कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं।

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