बिहार सरकार ने समाज कल्याण विभाग द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध लोगों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana – MVPY) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त करने शुरू कर दिये हैं। सभी वृद्ध लोग जिनकी आयु 60 से 79 वर्ष की है उन्हे राज्य सरकार 400 रूपये प्रतिमाह पेंशन भत्ते के रूप में देगी और जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे अधिक है उन्हे 500 रूपये प्रतिमाह बिहार मुख्यमंत्री बुढ़ापा (वृद्धजन) पेंशन योजना (Bihar Mukhyamantri Vriddhjan Pension Yojna) के अंतर्गत दिये जाएंगे।
इस Universal old age pension scheme (मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना) को राज्य में 1 अप्रैल 2019 से लागू किया था पर ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुए थे। इस सरकारी योजना के अंतर्गत सभी जाति,धर्म किसी भी वर्ग का कोई भी बूढ़ा व्यक्ति ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है।
यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन योजना बिहार के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana online application form) कैसे करें इसके लिए आप आर्टिक्ल पढ़ सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन
बिहार मुख्यमंत्री बुढ़ापा पेंशन योजना 2019 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (MVPY Online Registration) करने या आवेदन पत्र भरने के लिए आप नीचे बताये गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- आवेदक को सबसे पहले बिहार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक sspmis.in वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के मुख्य पेज पर “Click here to Apply Online Registration for Mukhyamanti Vriddhjan Pension Yojna (MVPY) (मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे)” पर क्लिक करना है।
- Direct Link : बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन | Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Scheme online application form
- ऊपर दिये गए डाइरैक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Scheme का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- जिसके बाद उम्मीदवार को पूछी गई जानकारी जैसे की district name, block name, aadhaar number, name and date of birth आदि भर कर “Validate Aadhaar” के बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद मुख्यमंत्री बुढ़ापा पेंशन स्कीम 2019 बिहार के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
बिहार मुख्यमंत्री ओल्ड एज पेंशन स्कीम 2019 (Bihar Mukhyamantri Vriddhjan Pension Yojna registration form) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण पूरा होने के बाद वृद्धजनों को मासिक पेंशन योजना (Pension Scheme for Senior Citizen) के रूप में हर महिनें 500 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। पेंशन सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा ट्रान्सफर करी जाएगी।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) 2019 पात्रता
बिहार सरकार की इस वृद्धजन मासिक पेंशन स्कीम के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्न्लिखित योग्यता होनी चाहिए तभी वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे:
- उम्मीदवार बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की कम से कम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- जो भी वृद्ध व्यक्ति सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदक पहले से ही किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ ना ले रहा हो।
इसके अलावा किसी भी और अन्य जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या बिहार समाज कल्याण के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं।
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